
यूपी में अब रातभर सड़क किनारे गाड़ी पार्क करने वालों को देनी होगी फीस... जानिए क्या है नई पार्किंग पॉलिसी!
UP New Parking Policy : उत्तर प्रदेश में सड़क किनारे रातभर वाहन पार्क करने वाले लोगों की जेब पर बोझ बढ़ने वाला है। नगर विकास विभाग ने पार्किंग के लिए शुल्क वसूलने की योजना बनाई है। इसके तहत, प्रति रात 100 रुपये, साप्ताहिक 300 रुपये, मासिक 1,000 रुपये और वार्षिक 10,000 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। बिना अनुमति गाड़ी पार्क करने पर तीन गुना शुल्क वसूला जाएगा।
यह व्यवस्था नगर निगम क्षेत्र में आने वाली सड़कों और स्थलों पर लागू की जाएगी। नगर विकास विभाग ने इस योजना पर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं, जिसके बाद इसे कैबिनेट के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। रात्रिकालीन पार्किंग का समय रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक होगा।
नई पार्किंग शुल्क संरचना॥
नई नीति के तहत, यदि कोई व्यक्ति नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सार्वजनिक स्थानों पर रात में अपनी गाड़ी पार्क करता है, तो उसे निम्नलिखित शुल्क चुकाने होंगे:
- प्रति रात: 100 रुपये
- एक हफ्ते के लिए: 300 रुपये
- एक महीने के लिए: 1000 रुपये
- एक साल के लिए: 10,000 रुपये
गौरतलब है कि यूपी में बड़ी संख्या में अवैध पार्किंग ठेके चल रहे हैं। पार्किंग के लिए शासन स्तर पर स्पष्ट नीति न होने की वजह से इन पर काबू पाना मुश्किल हो गया है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहरी क्षेत्रों में सुनियोजित पार्किंग के लिए नगर विकास विभाग से नीति लाने का निर्देश दिया था। इसके बाद नगर विकास विभाग ने पार्किंग शुल्क लगाने संबंधी फैसला लिया है।
आबादी के हिसाब से पार्किंग शुल्क॥
नगर विकास विभाग का मानना है कि नई पार्किंग नीति से आय में भारी इजाफा होगा। नगर निगमों में पार्किंग ठेकों में बड़ी कंपनियां भी टेंडर डाल सकेंगी। योजना के तहत मल्टीलेवल कार पार्किंग की सुविधा भी विकसित की जाएगी। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर में दो पहिया वाहनों के लिए 855 रुपये और चार पहिया वाहनों के लिए 1800 रुपये का मासिक पास बनेगा। दो पहिया का 2 घंटे के लिए 15 रुपये और चार पहिया वाहनों का पार्किंग शुल्क 30 रुपये रखा जाएगा। एक घंटे तक पार्क करने पर सात और 15 रुपये लगेगा।
10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की फीस॥
इसी तरह, 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में दो पहिया वाहनों के लिए 600 रुपये और चार पहिया वाहनों के लिए 1200 रुपये का मासिक पास बनेगा। दो घंटे पार्किंग के लिए दो पहिया वाहनों को 10 रुपये और चार पहिया वाहनों को 20 रुपये देने होंगे। एक घंटे की पार्किंग के लिए 5 और 10 रुपये का शुल्क लगेगा।
विभिन्न स्थानों पर शुल्क वसूली:
नई नीति के तहत, नगर निगम से अनुमति लेने के बाद ठेकेदार रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कॉलेज, ऑफिस, हॉस्टल, और अन्य व्यावसायिक भवनों के पास निर्मित पार्किंग स्थानों से शुल्क वसूल कर सकेंगे। यह नीति विशेष रूप से भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पार्किंग की सुविधा को बढ़ाने के लिए बनाई गई है।
मल्टी लेवल कार पार्किंग:
नई नीति के अंतर्गत मल्टी लेवल कार पार्किंग की सुविधा भी विकसित की जाएगी। इससे पार्किंग की समस्या को हल करने में मदद मिलेगी, क्योंकि अधिक वाहन एक ही स्थान पर पार्क किए जा सकेंगे। यह सुविधा शहरी क्षेत्र में वाहनों की संख्या को देखते हुए आवश्यक है।
आबादी के आधार पर शुल्क:
नई पार्किंग नीति में आबादी के आधार पर शुल्क की संरचना भी तय की गई है:
10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में:
- दो पहिया वाहन: 855 रुपये (मासिक पास)
- चार पहिया वाहन: 1800 रुपये (मासिक पास)
- 2 घंटे के लिए: दो पहिया 15 रुपये, चार पहिया 30 रुपये
- 1 घंटे के लिए: दो पहिया 7 रुपये, चार पहिया 15 रुपये
10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में:
- दो पहिया वाहन: 600 रुपये (मासिक पास)
- चार पहिया वाहन: 1200 रुपये (मासिक पास)
- 2 घंटे के लिए: दो पहिया 10 रुपये, चार पहिया 20 रुपये
- 1 घंटे के लिए: दो पहिया 5 रुपये, चार पहिया 10 रुपये
Night parking:
रात की पार्किंग के लिए समयावधि 11 बजे से सुबह 6 बजे तक होगी। इस समय के दौरान पार्किंग के लिए अलग रेट निर्धारित किया जाएगा, जो सामान्य दिन के रेट से भिन्न होगा।

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