अमानतुल्लाह खान को 4 दिन की ED रिमांड पर भेजा गया, AAP विधायक बोले- ये एक फर्जी मुकदमा है!

नई दिल्ली। की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को चार दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है। सुबह ईडी ने AAP नेता के बाटला स्थित घर पर छापेमारी की थी। ईडी ने अमानतुल्लाह खान को उनके घर से ही गिरफ्तार किया। जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दर्ज दो एफआईआर के आधार पर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। जहां से कोर्ट ने AAP विधायक को 4 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया। अब उन्हें 6 सितंबर को कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने इस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ये 'तानाशाही' है।

ये एक फर्जी मुकदमा है : अमानतुल्लाह खान

अमानतुल्लाह खान के खिलाफ वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं और आय से अधिक संपत्ति रखने का केस है। कोर्ट के फैसले के बाद मीडिया से बात करते हुए अमानतुल्लाह खान ने कहा कि उन्हें सीबीआई और एसीबी दोनों मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है. ये जबरदस्ती और एक फर्जी मुकदमा है।

कोर्ट ने ईडी रिमांड पर सुरक्षित रखा था फैसला॥

बता दें कि आप विधायक को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने ईडी की 10 दिनों की रिमांड की मांग पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडी ने सोमवार (2 सितंबर) को अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया।

दूसरे आरोपियों से आमना-सामना कराने की जरूरत- ईडी

ईडी ने आप विधायक को विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल के समक्ष पेश कर उन्हें 10 दिन की हिरासत में भेजने का अनुरोध किया। जांच एजेंसी ने कहा कि अमानतुल्लाह खान का मामले के अन्य आरोपियों और साक्ष्यों से आमना-सामना कराने की आवश्यकता है। आप विधायक की ओर से पेश वकील ने मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी।

जवाब देने से बचते रहे आप विधायक॥

ईडी ने अमानतुल्लाह खान के आवास पर तलाशी लेने के बाद सोमावर की सुबह 11 बजकर 20 मिनट पर उन्हें पीएमएलए के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया। ईडी ने अदालत को बताया कि तलाशी के दौरान उनसे कुछ सवाल पूछे गए, लेकिन वह जवाब देने से बचते रहे और इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया।

नकदी का भी इस्तेमाल किया गया॥

ईडी ने कहा कि खान इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी हैं। जांच एजेंसी ने अदालत को बताया, ‘‘अपराध की आय का इस्तेमाल संपत्ति खरीदने के लिए किया गया है और धन शोधन किया गया है। नकदी का भी इस्तेमाल किया गया है. एजेंसी को गुमराह करने की कोशिश की गई।’’

14 समन जारी किए गए॥

एजेंसी ने आप विधायक पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें 14 समन जारी किए गए और वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केवल एक बार पेश हुए।

आप विधायक के खिलाफ धन शोधन का मामला दो प्राथमिकियों पर आधारित है, जिनमें से एक मामला सीबीआई द्वारा वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से संबंधित है और दूसरा दिल्ली एसीबी द्वारा आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले से संबंधित है।

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