'अर्धनग्न अवस्था में, जींस अंडरगारमेंट उतरे थे', कोलकाता रेपकांड में CBI ने जारी की चौकाने वाली रिपोर्ट।

Kolkata RG Kar Medical College Doctor Rape Case : कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले में नया खुलासा हुआ है। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की।

इसकी जानकारी देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमारे पास फॉरेंसिक रिपोर्ट है। एक बात स्वीकार की गई है। जब लड़की 9:30 बजे मिली थी, वो अर्धनग्न अवस्था में थी। जींस और अंडरगारमेंट उतारे हुए थे। इसके बाद बेंच ने फॉरेंसिक रिपोर्ट देखी।

सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि महिला डॉक्टर के शरीर पर चोट के निशान थे। उन्होंने नमूने लिए हैं, सीएसएफएल को भेजे हैं। तुषार मेहता ने कहा कि सीबीआई ने नमूने एम्स और अन्य सीएफएसएल को भेजने का निर्णय लिया है। नमूने किसने लिए, ये प्रासंगिक है। एसजी ने कहा कि नमूनों का परीक्षण बंगाल के सीएफएसएल में किया गया था।

CCTV फुटेज को लेकर बड़ा खुलासा॥

इस पूरे मामले में एक और खुलासा सीसीटीवी फुटेज हो लेकर हुआ है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज है, जो ये बताती है कि वो (आरोपी) किस समय सेमिनार रूम में घुसता है और किस समय बाहर निकलता है। तो सुबह 4:30 बजे के बाद और पूरे दिन के दौरान की फुटेज है। क्या वो फुटेज सीबीआई को दी गई है। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि हां हमने ली है और हमें घटनास्थल को फिर से बनाना पड़ा।

सीजेआई ने पूछा कि क्या कोलकाता पुलिस ने सुबह 8:30 बजे से रात 10:45 बजे तक की पूरी फुटेज सौंप दी है। पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने जवाब में कहा कि हाँ, पूरी फुटेज दी गई है। हालांकि, सीबीआई ने केवल 27 मिनट की फुटेज मिलने की बात की। इस पर सिब्बल ने स्पष्ट किया कि 8:30 से 10:45 बजे तक का वीडियो सौंपा गया है, लेकिन कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण केवल कुछ हिस्से ही साझा किए जा सके। हार्ड डिस्क पूरी भरी हुई थी, लेकिन सभी उपलब्ध फुटेज प्रदान की गई है।

SC ने CBI ने नई स्टेटस रिपोर्ट मांगी॥

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई से नई स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि ऐसा लगता है कि जांच प्रगति पर है। सीबीआई अगले मंगलवार तक एक नई स्टेटस रिपोर्ट पेश करे। सीजेआई ने कहा कि देखते हैं कि अब से लेकर तब तक क्या होता है। हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि उन्हें किस तरह की जांच अपनानी है। चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि सीबीआई को उन सुरागों का पीछा करने दें, जो उन्हें अभी मिल रहे हैं। हम सीबीआई को उसकी जांच पर गाइड नहीं करना चाहते।

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