लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक से SC का इनकार, कपिल सिब्बल बोले- वकीलों को मिल रही एसिड अटैक की धमकियां!

Kolkata rape-murder case : कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन के बीच आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले की सुनवाई 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में फिर से हुई। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने 9 सितंबर को प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का निर्देश दिया था, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया। ममता बनर्जी सरकार के हस्तक्षेप के बावजूद विरोध प्रदर्शन जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को आरजी कर मेडिकल कॉलेज में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया है।

लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक से SC का इनकार॥

सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या के मामले में सीबीआई द्वारा प्रस्तुत की गई वस्तु स्थिति रिपोर्ट का भी अवलोकन किया और कहा कि रिपोर्ट का खुलासा करने से जांच प्रभावित हो सकती है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के सीधे प्रसारण पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि यह जनहित का मुद्दा है और लोगों को यह जानने का अधिकार है कि अदालत में क्या हो रहा है। सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सीधे प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की, यह कहते हुए कि महिला वकीलों को तेजाब हमले और दुष्कर्म की धमकियां मिल रही हैं। इस पर कोर्ट ने सिब्बल को आश्वस्त किया कि अगर किसी को खतरा होगा, तो आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

इससे पहले बीते दिन 16 सितंबर, 2024 को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों की मांगों को पूरा किया और घोषणा की कि कोलकाता के पुलिस आयुक्त विनीत कुमार गोयल, कोलकाता पुलिस के उपायुक्त, उत्तर और स्वास्थ्य विभाग के दो वरिष्ठ अधिकारियों को बदला जाएगा। प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों ने इस निर्णय को एक बड़ी जीत और अपने 31 वर्षीय मृतक सहकर्मी के लिए न्याय की मांग करते हुए 38 दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शन में एक मील का पत्थर बताया।

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