Delhi Grap 3 Restrictions: दिल्ली में GRAP-3 लागू, कंस्ट्रक्शन समेत कई चीजों पर होगी पाबंदी; पढ़े डिटेल।
नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर हवा की गुणवत्ता गंभीर स्तर पर पहुंच गई है, जिससे लोगों की सांस लेना मुश्किल हो रहा है। बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने ग्रैप-3 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के तहत कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। शहर स्मॉग की मोटी परत में घिरा हुआ है और शाम 4 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 371 तक पहुंच गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में स्थिति और खराब हो सकती है। बिगड़ते हालात को देखते हुए तुरंत आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।
ग्रैप-3 के तहत कौन-कौन से प्रतिबंध?
- गैर-जरूरी निर्माण कार्यों पर रोक।
- बीएस-4 या पुराने मानकों वाले मध्यम आकार के डीजल माल ढुलाई वाहनों (एमजीवी) पर रोक।
- दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड बीएस-4 या उससे पुराने मानकों वाले डीजल चालित हल्के कमर्शियल वाहनों को शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं।
- आरडब्ल्यूए को सर्दियों के दौरान ठोस अपशिष्ट को खुले में जलाने से रोकने रोक।
- पांचवी क्लास तक के स्कूल हाइब्रिड मोड में चलेंगे।
- आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने वाले वाहनों पर रोक नहीं।
- दिव्यांगों को दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिलों में, तीसरे चरण के तहत बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-चार डीजल वाहनों पर लगाए गए प्रतिबंधों से ढील।
गंभीर श्रेणी में वायु गुणवत्ता॥
दिल्ली में शुक्रवार को कोहरा छाया रहा, तापमान में गिरावट के साथ न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। इस बीच, दिल्ली की वायु गुणवत्ता में और गिरावट दर्ज की गई, जिसमें वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 348 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में है।
नए साल के आगाज के साथ ही दिल्ली में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। हवा की बिगड़ती स्थिति की वजह से दिल्ली के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने के साथ ही आंखों में जलन भी हो रही है।
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