बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेंसर बोर्ड से कहा- कंगना रनौत की 'इमरजेंसी' की रिलीज पर एक हफ्ते में लें फैसला!
Kangana Ranaut's Emergency Release: बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि रचनात्मक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता और सेंसर बोर्ड किसी फिल्म को सिर्फ इसलिए प्रमाणित करने से इनकार नहीं कर सकता क्योंकि कानून-व्यवस्था की समस्या की आशंका है।
जस्टिस बी पी कोलाबावाला और फिरदौस पूनीवाला की खंडपीठ ने कंगना रनौत अभिनीत फिल्म ‘इमरजेंसी’ को प्रमाण पत्र जारी करने पर निर्णय नहीं लेने के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से नाराजगी जताई और 25 सितंबर तक निर्णय लेने का आदेश दिया।
इसने पूछा कि क्या सीबीएफसी को लगता है कि इस देश के लोग इतने भोले हैं कि वे फिल्म में दिखाई गई हर बात पर विश्वास कर लेंगे। याचिकाकर्ता के इस दावे पर कि सीबीएफसी राजनीतिक कारणों से फिल्म को प्रमाण पत्र जारी करने में देरी कर रहा है, हाईकोर्ट ने कहा कि फिल्म की सह-निर्माता रनौत खुद भाजपा की मौजूदा सांसद हैं और सवाल किया कि क्या सत्तारूढ़ पार्टी अपने ही सांसद के खिलाफ काम कर रही है।
पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत इंदिरा गांधी की मुख्य भूमिका निभाने और फिल्म का निर्देशन व को-प्रोडक्शन करने वाली कंगना रनौत ने इस सप्ताह की शुरुआत में सीबीएफसी पर प्रमाण पत्र देने में देरी करने का आरोप लगाया था ताकि फिल्म के रिलीज में देरी की जा सके।
पीठ ने कहा, “आपको (सीबीएफसी) किसी न किसी तरह से निर्णय लेना ही होगा. आपको यह कहने का साहस होना चाहिए कि यह फिल्म रिलीज नहीं हो सकती। कम से कम तब हम आपके साहस और निर्भीकता की सराहना करेंगे। हम नहीं चाहते कि सीबीएफसी तटस्थ रहे।”
अदालत ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सीबीएफसी को फिल्म “इमरजेंसी” के लिए प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। 6 सितंबर को रिलीज होने वाली यह जीवनी पर आधारित फिल्म विवादों में फंस गई है, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल सहित सिख संगठनों ने इस फिल्म पर समुदाय को गलत तरीके से दिखाने और ऐतिहासिक तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया है।
इस महीने की शुरुआत में हाईकोर्ट ने सेंसर बोर्ड को फिल्म को तुरंत प्रमाणित करने का निर्देश देकर तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया था।
( भाषा )
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