राजस्थान: दिवाली पर पटाखे जलाने के नियम जारी, केवल 2 घंटे कर सकेंगे आतिशबाजी, बीजेपी ने उठाए सवाल।

Rajasthan news: कर्नाटक में दिवाली के अवसर पर राज्य सरकार ने केवल दो घंटे के लिए पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है, जिसके बाद वहां राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस सरकार द्वारा जारी किए गए नए दिशा-निर्देशों पर बीजेपी नेताओं ने तीखी आलोचना की है।

बीजेपी ने फैसले पर उठाए सवाल॥

सरकार ने निर्देश दिए हैं कि पटाखे केवल रात 8 से 10 बजे के बीच ही फोड़े जाएं और इस दौरान केवल ग्रीन पटाखों का ही उपयोग किया जाए। इस पर विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये प्रतिबंध केवल हिंदू त्योहारों जैसे गणेश चतुर्थी और दीपावली पर ही लागू किए जाते हैं।

सरकार ने केंद्र के दिशा-निर्देश का दिया हवाला॥

वहीं सरकार के फैसले को लेकर वन मंत्री ईश्वर खंड्रे ने हमारे सहयोगी चैनल इंडिया टुडे से कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के आदेशों का पालन है, जिसमें पटाखे फोड़ने के लिए केवल दो घंटे का समय दिया गया है। इस दौरान ग्रीन पटाखों को जलाने की ही अनुमति है, जिनका साउंड डेसिबल स्तर 125 से कम होना चाहिए।

मंत्री खंड्रे ने यह भी उल्लेख किया कि अगर केंद्र सरकार अपने आदेश में बदलाव करती है और पटाखे फोड़ने के लिए अधिक समय की अनुमति देती है, तो वे इन प्रतिबंधों को हटाने पर विचार करेंगे। ईश्वर खंड्रे ने भाजपा नेता यतनाल पर निशाना साधते हुए कहा, "यतनाल मुझसे व्यक्तिगत रूप से नाराज हैं क्योंकि मैंने उनकी कंपनी के लिए प्रदूषण की मंजूरी नहीं दी। इसी कारण से उन्होंने मुझे टारगेट किया है और सोशल मीडिया पर गलत जानकारी साझा की है।"

कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं को घेरा॥

उन्होंने आगे कहा, 'मंत्री प्रह्लाद जोशी को अपने ही सरकार के आदेशों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बारे में जानकारी नहीं है। अगर उन्हें कोई आपत्ति है तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट और अपनी ही सरकार के फैसलों पर सवाल उठाना चाहिए।' वन मंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने केवल केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन किया है।

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